मेरी परिवहन वैधता को समाप्त हुए 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है समाप्त हो गई है और गैर परिवहन वैधता अभी भी वैध है, मैं परिवहन वैधता को नवीनीकृत नहीं करना चाहता, इसके लिए क्या कार्यवाही होगी?

लाइसेंस के पुनर्परीक्षण-नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें:- 
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं 
2. संबंधित राज्य का चयन करें 
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें। 
4. "जारी रखें" पर क्लिक करें। 
5. "ड्राइवर लाइसेंस नंबर" और "जन्म तिथि" दर्ज करें "ड्राइवर लाइसेंस विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें 
6. आवेदन पत्र भरें 
7.समय लें 

ध्यान दें :
यदि ड्राइवर लाइसेंस की अवधि समाप्त हुए एक वर्ष से अधिक हो गया है तो आपको ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा। यह सेवा केवल कुछ राज्यों में लागू है। 
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यु से चुन सकते हैं।