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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वाहन या संचालित किया जा सकता मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के प्रावधान के तहत के रूप में अधिकार दर्ज करके केवल पंजीकरण के बाद सार्वजनिक स्थान में संचालित किया जा करने की अनुमति दी।

नई वाहन पंजीकरण के लिए प्रक्रिया:

पंजीकरण प्रक्रिया वाहन अपने विवरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी कार्यालय में निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप से निरीक्षण किया और पंजीकरण द्वारा पीछा किया जाना भी शामिल है। पंजीकरण लागू करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के इस प्रकार हैं:-

  • 20 फार्मविधिवत भरा।
  • फार्म 21(बिक्री प्रमाण पत्र) वाहन डीलर द्वारा जारी
  • वैध वाहन बीमा पॉलिसी / कवर नोट की सत्यापित प्रतिलिपि
  • एड्रेस प्रूफ की सत्यापित प्रति, जिस पर वाहन पंजीकृत किया जा रहा है।
  • फार्म 34विधिवत मालिक और फाइनेंसर द्वारा हस्ताक्षर किए
  • रोड टैक्स (जो लागू हो)
  • पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क
  • मान्य फिटनेस प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पैन कार्ड या फॉर्म 60 & फार्म 61 (जैसा लागू हो)

पंजीकरण प्रमाण पत्र में पते में परिवर्तन की प्रक्रिया:

निम्नलिखित दस्तावेजों पंजीकरण प्रमाण पत्र में पते में परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं।

  • फार्म 33
  • मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र।
  • वैध बीमा की सत्यापित प्रति।
  • पंजीकृत मालिक का पता प्रमाण की सत्यापित प्रति।
  • नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत वैध प्रदूषण की सत्यापित प्रति।
  • पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि याफॉर्म 60 & फार्म 61(जैसा लागू हो)
  • पंजीकरण प्रमाणपत्र, जहां बंधक पंजीकरण प्रमाणपत्र में समर्थन किया है में पते में परिवर्तन के बारे में, वित्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र में बदल पाने के लिए की जरूरत है।

पहले से ही पंजीकृत मोटर वाहनों के एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए खरीदा के पुन: पंजीकरण की प्रक्रिया:

आवश्यक दस्तावेजों के इस प्रकार हैं:

  • मूल में अन्य राज्य के पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
  • फार्म 28 (दो प्रतियों में एनओसी)
  • फार्म 27
  • 20 फार्म
  • एड्रेस प्रूफ की सत्यापित प्रति।
  • वैध बीमा की सत्यापित प्रति।
  • नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत अनुप्रमाणित प्रदूषण के प्रति।
  • वाणिज्यिक वाहन केवल के मामले में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
  • रोड टैक्स (जो लागू हो)
  • पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क।
  • पैन कार्ड याफॉर्म 60 & फार्म 61(जैसा लागू हो)

ध्यान दें:कुछ राज्यों में वाहन के इस तरह के पंजीकरण राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो से मंजूरी के अधीन हैं। परिवहन विभाग की मंजूरी के प्रमाण पत्र के लिए खुद व्यवस्था करते हैं।

Procedure for Transfer of Ownership on Registration Certificate:

एक वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण जहां वाहन पहले से ही पंजीकृत हैं और पीछा कर रहा है दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना है चिंतित पंजीकरण प्राधिकारी कार्यालय में लागू किया जा रहा है: -

  • मूल में पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • फार्म 29 विधिवत दो प्रतियों में भरा (अभिप्रमाणित एक प्रतिलिपि)
  • फार्म 30 विधिवत डुप्लिकेट li>
  • में भरा अनुप्रमाणित वैध बीमा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि
  • खरीद के पते के प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपि
  • नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत मान्य प्रदूषण की सत्यापित प्रतिलिपि
  • निर्धारित शुल्क
  • पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि याफॉर्म 60 & फार्म 61 (जैसा लागू हो)

पंजीकृत स्वामी की मौत के मामले में स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए प्रक्रिया:

इस तरह के मामले में आवेदन पहले कानूनी वारिस / व्यक्ति निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ वाहन के कब्जे को सफल होने के द्वारा बनाया जा रहा है।

  • मूल में पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • फार्म 30 & फार्म 31 वाहन के फाइनेंसर के बेचान के साथ दो प्रतियों में फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ-साथ किराया खरीद समझौते पर आयोजित किया जाता है।
  • पंजीकृत स्वामी की मृत्यु के प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
  • उत्तराधिकार / जीवन रक्षा सदस्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • इस आशय की और आवेदक के पक्ष में उनके अधिकार खत्म अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से आवेदक द्वारा शपथ पत्र।
  • वैध बीमा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियों।
  • आवेदक के पते का प्रमाण की सत्यापित प्रति।
  • वैध PUCC की सत्यापित प्रति।
  • पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि या फॉर्म 60 & फार्म 61 (जैसा लागू हो)
  • पर वाहन का सत्यापन20 फार्म

उपरोक्त के अलावा वाणिज्यिक वाहन के लिए:

  • आत्मसमर्पण पर्ची की अनुमति है।
  • यातायात और प्रवर्तन शाखा से चालान निकासी।
  • टैक्स क्लीयरेंस प्रमाण पत्र।
  • मान्य फिटनेस प्रमाण पत्र

पंजीकरण प्रमाणपत्र पर दृष्टिबंधक के बेचान के लिए प्रक्रिया:

एक वाहन के एक फाइनेंसर से ऋण पर खरीदा जाता है तो एक ही पंजीकरण प्रमाण पत्र में समर्थन किया जा सकता है। निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों हैं:

  • मूल में पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • की दो प्रतियां फार्म 34विधिवत भरा (दृष्टिबंधक के बेचान के लिए)।
  • वैध बीमा की सत्यापित प्रति।
  • पंजीकृत मालिक का पता प्रमाण की सत्यापित प्रति।
  • नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत वैध प्रदूषण की सत्यापित प्रति।
  • निर्धारित शुल्क।
  • पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि याफॉर्म 60 & फार्म 61 (जैसा लागू हो)

पंजीकरण प्रमाणपत्र पर दृष्टिबंधक को हटाने की सिफ़ारिश की प्रक्रिया:

एक वाहन के एक फाइनेंसर ही पंजीकरण प्रमाण पत्र में समर्थन किया जा सकता है जब ऋण चुकाया है से ऋण पर खरीदा है और पीछा कर रहा है तो आवश्यक दस्तावेजों हैं:

  • मूल में पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • दो प्रतियांफार्म 35 विधिवत भरा (दृष्टिबंधक का विलोपन के लिए)
  • फाइनेंसर से पूर्ण बकाया राशि को बरकरार रखा होने के लिए फाइनेंसर से एक प्रमाण पत्र (विलोपन मामले के लिए केवल)
  • वैध बीमा की सत्यापित प्रति।
  • पंजीकृत मालिक का पता प्रमाण की सत्यापित प्रति।
  • नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत वैध प्रदूषण की सत्यापित प्रति।
  • निर्धारित शुल्क
  • पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि याफॉर्म 60 & फार्म 61 (जैसा लागू हो)
  • वित्त से एनओसी

अन्य राज्य के लिए N.O.C जारी करने के लिए प्रक्रिया:

एक वाहन के एक पंजीकृत स्वामी कुछ अन्य राज्य & amp करने के लिए अपने वाहन लेने का इरादा रखता है; एक ही वहाँ फिर से पंजीकृत हो, एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं पर निर्धारितफार्म 28व्याप्ति निम्न आवश्यक / औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है।

  1. पर आवेदन फार्म 28(चार प्रतियों में)
  2. पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
  3. अप-टू-डेट रोड टैक्स के भुगतान के सबूत।
  4. या कर-संग्रह प्राधिकारी से कोई रोड टैक्स बकाया राशि का प्रमाण पत्र।
  5. मान्य PUCC / वैध बीमा।

ध्यान दें: एनओसी जारी करना N.C.R.B से केवल कुछ राज्यों में मंजूरी के अधीन है।

(Pvt।) वाहन का पुनः पंजीयन की प्रक्रिया:

प्रति किसी भी निजी वाहन के नियमों पंजीकरण के रूप में 15 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए किया जाता है और 15 साल के पूरा होने के बाद हर पंजीकृत मालिक को पाने के लिए एक ही पंजीकरण प्राधिकारी कार्यालय है जहां यह पहले से ही पंजीकृत है से अपने वाहन को फिर से पंजीकृत आवश्यक है और निम्नलिखित दस्तावेज हैं आवश्यकता:

  1. फार्म 25 पर आवेदन।
  2. मूल में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
  3. भुगतान अप-टू-डेट रोड टैक्स के भुगतान के लिए सबूत।
  4. बीमा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
  5. नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत अनुप्रमाणित प्रदूषण के प्रति।
  6. टैक्स देय राशि, यदि कोई हो का भुगतान।
  7. निर्धारित शुल्क।
  8. पैन कार्ड की सत्यापित प्रति या फॉर्म 60 & फार्म 61 (जैसा लागू हो)।

ध्यान दें:वाहन अगर वाहन सड़क पर संचालित किया जा करने के लिए फिट पाया जाता है उसके roadworthiness के निरीक्षण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण कार्यालय में लाया जाता है, उसके बाद पुनः पंजीयन की अनुमति दी गई है।

डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया:

कोई भी पंजीकृत मालिक मामले मूल एक या तो खो दिया है या निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद क्षत-विक्षत कर रहा है में एक नकली पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • पर आवेदन फार्म 26 (डुप्लिकेट और एक कॉपी में विधिवत hypothecated के फाइनेंसर से बेचान के साथ-साथ अभिप्रमाणित)।
  • F.I.R / N.C.R की मूल प्रति।
  • वैध बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति।
  • नियंत्रण प्रमाण पत्र के तहत अनुप्रमाणित प्रदूषण के प्रति।
  • एड्रेस प्रूफ की सत्यापित प्रति।
  • निर्धारित शुल्क।
  • यातायात पुलिस और से चालान निकासी; वाणिज्यिक वाहनों में प्रवर्तन विंग।
  • वाणिज्यिक वाहनों के लिए कर निकासी।
  • पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि याफॉर्म 60 & फॉर्म 61 (जैसा लागू हो)

ध्यान दें: सत्यापित प्रति: साधन विधायक / निगम Parshad / राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटोकॉपी।