स्थानीय परमिट
क्र.सं. | वाहन का प्रकार | शुल्क देय | परमिट का अवधि |
(1) | लाइट गुड्स व्हीकल (LGV) | रु 2000/- रु 500 (प्राधिकरण) |
5 वर्ष 1 वर्ष |
(2) | भारी माल वाहन | रु 2500/- | 5 वर्ष |
राष्ट्रीय परमिट
क्र.सं. | वाहन का प्रकार | शुल्क देय | परमिट का अवधि |
(1) | लाइट गुड्स व्हीकल (LGV) | रु 2015/- रु 500 (प्राधिकरण) |
5 वर्ष 1 वर्ष |
(2) | भारी माल वाहन | रु 2515/- | 5 वर्ष |
किसी भी श्रेणी के वाहन के लिए राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने के लिए, दिल्ली को छोड़कर कम से कम तीन राज्यों को चुनना चाहिए। संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित शुल्क के रूप में, बैंक ड्राफ्ट के रूप में एसटीए, दिल्ली के साथ जमा करना होगा।
कुछ राज्यों में लागू समग्र शुल्क निम्नानुसार है:
क्र. सं. | राज्य | शुल्क देय |
(1) | हरियाणा | रु 5000/- |
(2) | राजस्थान | रु 5000/- |
(3) | उत्तर प्रदेश | रु 5000/- |
(4) | मध्य प्रदेश | रु 5000/- |
(5) | हिमाचल प्रदेश | रु 5000/- |
(6) | जम्मू कश्मीर | रु 5000/- |
(7) | पंजाब | रु 5000/- |
(8) | बिहार | रु 5000/- |
(9) | गुजरात | रु 5000/- |
(10) | महाराष्ट्र | रु 5000/- |
(11) | उड़ीसा | रु 5000/- |
(12) | पश्चिम बंगाल | रु 5000/- |
(13) | केरल | रु 5000/- |
(14) | असम | रु 5000/- |
(15) | मेघालय | रु 5000/- |
(16) | तमिलनाडु | रु 3000/- |
(17) | आंध्र प्रदेश | रु 3000/- |
(18) | चंडीगढ़ | रु 1500/- |
(19) | पांडिचेरी | रु 1500/- |
क्र.सं. | वाहन के प्रकार | देय शुल्क | परमिट की अवधि |
(1) | हल्के माल वाहन (LGV) | रु 1215/- | 5 वर्ष के लिए |
(2) | भारी माल वाहन | रु 1615/- | 5 वर्ष के लिए |
(3) | बसों के लिए अनुबंध कैरिज परमिट | रु 1100/- | 5 वर्ष के लिए |
(4) | बसों के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट | रु 500/- | 1 वर्ष के लिए |
(5) | रेड लाइन, ब्लू लाइन, सुविधा और अंतरराज्यीय परमिट (नवीकरण शुल्क) के लिए स्टेज कैरिज परमिट | रु 1100/- | 5 वर्ष के लिए |
(6) | प्वाइंट टू प्वाइंट परमिट | रु 500/- | 4 महीने के लिए |
(7) | हरियाणा और पंजाब राज्य के लिए काउंटर हस्ताक्षर | ||
LGV | रु 1500/- | 5 वर्ष | |
HMV | रु 2500/- | 5 वर्ष | |
(8) | अन्य स्टेट स्टेज कैरिज के लिए काउंटर सिग्नेचर | रु 2500/- | 5 वर्ष |
(9) | बॉर्डर के लिए भुगतान किए गए कर के अधीन अस्थायी परमिट @ रु 20/- प्रतिदिन। | ||
(10) | अन्य राज्यों के लिए AITPs का प्राधिकरण, न्यूनतम दो राज्यों को अलग-अलग राज्यों द्वारा या तो गृहराज्य या सीमा पर निर्धारित प्राधिकरण शुल्क जमा करने पर जारी किया जाता है। |
धारा 87 के तहत जारी किए गए अस्थायी परमिट या विशेष पर मिट या धारा 88 के उपखंड (8) के तहत जारी एक विशेष परमिट 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी (जारी करने या नवीनीकरण की तारीख से) प्रभावी होगा। परमिट के नवीकरण के लिए शुल्क परमिट शुल्क जारी करने के समान है। परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदक को उक्त परमिट की समाप्ति से 15 दिन पहले परमिट नवीनीकरण शुल्क और अन्य आवश्यकताओं के साथ आवेदन (PRA) जमा करना होगा। यदि किसी शुल्क का भुगतान नियत तारीख तक नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित विलंब शुल्क परमिट के नवीनीकरण के लिए देय होगा।
वाहन का प्रकार | विलंब देय शुल्क | |
परमिट की समाप्ति तक | परमिट की समाप्ति के बाद | |
ऑटो रिक्शा | पचास रुपये | पचास रुपये और तीन रुपये प्रतिदिन |
लोकल टैक्सी | एक सौ रुपये | एक सौ रुपये और दस रुपये प्रतिदिन |
हल्के मोटर वाहन / मध्यम मोटर वाहन / डीलक्स टैक्सी / अखिल भारतीय पर्यटक टैक्सी | दो सौ रुपये | दो सौ रुपये और पचास रुपये प्रतिदिन |
भारी मोटर वाहन / भारी माल वाहन | तीन सौ रुपये | तीन सौ रुपये और बीस रुपये प्रतिदिन |
यदि कोई शुल्क अखिल भारतीय पर्यटक परमिट / राष्ट्रीय परमिट / अंतरराज्यीय परमिट के मामले में नियत तारीख तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रतिदिन बीस रुपये की दर से विलंब शुल्क जारी / जारी होने से पहले वाहन मालिक द्वारा भुगतान किया जाएगा। डुप्लीकेट परमिट जारी करने का शुल्क परमिट शुल्क का आधा होगा।
वाहन का प्रतिस्थापन
परमिट का धारक, प्राधिकारी की अनुमति के साथ, जिसके द्वारा परमिट दिया गया था, परमिट द्वारा कवर किए गए किसी भी वाहन को उसी प्रकृति के किसी अन्य वाहन द्वारा प्रतिस्थापित कर सकता है। परमिट में वाहन के प्रतिस्थापन के लिए 4 महीने की अवधि की अनुमति है जो परमिट जमा करने की तारीख से प्रतिस्थापन मोड पर जमा किया जाता है। इस अवधि से परे, एसटीए के दिनांक 29.10.2005 के संकल्प संख्या 20/2005 के अनुसरण मेंसमझोता शुल्क चार्ज करने के बाद प्रतिस्थापन की अनुमति दी जाती है जिसे नीचे दिया गया है:
- चार महीने के अंतराल के बाद पहले 30 दिनों के लिए – रु 10 /- की दर से प्रतिदिन
- चार महीने के अंतराल के बाद 31 वें से 60 वें दिन तक – रु 20/- की दर से प्रतिदिन
- चार महीने के अंतराल के बाद 61 वें से 120 वें दिन तक – रु 40 /- की दर से प्रतिदिन
- चार महीने के अंतराल के बाद 121 वें से 180 वें दिन तक – रु 60/- की दर से प्रतिदिन
- चार महीने के अंतराल के बाद 181 वें दिन से – रु 100/- की दर से प्रतिदिन
और परमिट की ऐ सी बहाली सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन है।
परमिट नवीनीकरण और परमिट के हस्तांतरण के समय पैनकार्ड और बैंक ए/सी नंबर की आवश्यकता के लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 7.4.2006 और 18.4.2006 में आयोजित बैठक में तथा संकल्प संख्या 21/2006 द्वारा समाधान किया कि आवेदक सभी प्रकार के परिवहन वाहनों के लिए परमिट नवीनीकरण या परमिट के हस्तांतरण के समय पैनकार्ड और बैंक ए/सी नंबर की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी प्रस्तुत करेगा। पैनकार्ड और बैंक ए/सी संख्या कार्यालय रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा और कम्प्यूटरीकृत डेटा रिकॉर्ड में बनाए रखा जाएगा। स्पीड लिमिटिंग डिवाइस की आवश्यकता