एचपी समाप्ति के बारे में
एचपी समाप्ति, हाइपोथीकेशन के प्रमाण पत्र में किराया खरीद, पट्टे या हाइपोथीकेशन समझौते के समझौते की समाप्ति की प्रविष्टि करने के लिए एक आवेदन को संदर्भित करता है ।
दिशा-निर्देश
- मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में किराया-खरीद, पट्टे या हाइपोथीकेशन समझौते की प्रविष्टि करने के लिए फॉर्म 35 में, वाहन के पंजीकृत मालिक और फाइनेंसर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन करें।
- पुष्टि करें कि क्या यह फाइनेंसर को पुन र्भुगतान करने में विफलता के कारण समाप्ति का मामला है
- यदि सभी बकाया देय चुका दिये गये हैं, तो फाइनेंसर से देय चुकाये जाने का प्रमाण पत्र प्रदान करें
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करें
- यदि समाप्ति फाइनेंसर के पुन र्भुगतान की विफलता के कारण है , तो फाइनेंसर के नाम पर आरसी जारी किया जाना चाहिए
फाइनेंसर के नाम पर आरसी जारी करना
- फॉर्म 36 में पंजीकरण का नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें
- वाहन का आवंटन पत्र प्रदान करें
- बीमा प्रमाण पत्र प्रदान करें
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए उचित शुल्क का भुगतान करें
- वाहन के पंजीकृत मालिक को एक नोटिस जारी किया जाएगा यदि वह फाइनेंसर को पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करता है या फरार होता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- फॉर्म 35 में आवेदन
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- वाहन का आवंटन पत्र
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण*
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र*
- आर. सी. पुस्तक*
- पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की सत्यापित प्रति (जैसा लागू हो)*
- फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र*
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
- मालिक के हस्ताक्षर की पहचान*
Reference
- मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 51)
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 61)
- राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट
कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।