व्यापार प्रमाणपत्र के बारे में

डीलर के अधिकार में मोटर वाहन को पंजीकरण की आवश्यकता से इस शर्त पर छूट दी जाएगी बशर्ते कि वह पंजीकरण प्राधिकारी से एक व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त करता है । व्यापार प्रमाण पत्र का कोई भी धारक बिना पंजीकरण के किसी खरीदार को मोटर वाहन नहीं देगा, चाहे वह अस्थायी या स्थायी हो। नियम 35 के तहत प्रदान या नवीनीकृत किया गया कोई भी व्यापार प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए लागू होगा या पूरे भारत में प्रभावी होगा।

व्यापार प्रमाण पत्र या व्यापार पंजीकरण चिह्न और संख्या के उपयोग पर प्रतिबंध

एक व्यापार प्रमाण पत्र का उपयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे इसे जारी किया गया है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के संबंध में सौंपे गए प्रमाण पत्र या संख्या को अनुमति या प्रस्ताव नहीं देगा;

बशर्ते कि इस नियम का प्रावधान उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, जहां उस व्यक्ति को जिसे प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, या एक प्रामाणिक व्यक्ति अपने रोजगार में और उसके अधिकार के तहत कार्य कर रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यापार प्रमाण पत्र के फ़ोल्डर की ओर से सक्रिय करने वाला व्यक्ति वाहन में मौजूद है, या यदि ऐसा वाहन केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और उचित परीक्षण या निशान के उद्देश्य के लिए उस वाहन के संभावित खरीदार द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

जिन उद्देश्यों के लिए व्यापार प्रमाण पत्र केसाथ मोटर वाहन का उपयोग किया जा सकता है

  • व्यापार प्रमाण पत्र के धारक की ओर से या उसके द्वारा निर्माण, या मरम्मत के दौरान या पूरा होने के बाद परीक्षण के लिए; या
  • तौल हेतु धर्मकांटे के लिए जाते हुए या वापस आते हुए अथवा उसके पंजीकरण के लिए या किसी भी स्थान पर आने और जाने के लिए; या
  • किसी संभावित क्रेता के लाभ के लिए या उसके द्वारा एक उचित राह या प्रदर्शन के लिए और ऐसे स्थान पर जाने और लौटने के लिए जहां ऐसा व्यक्ति इसे रखने का इरादा रखता है; या
  • डिलीवरी के उद्देश्य से डीलर या क्रेता या किसी अन्य डीलर के परिसर की ओर जाने या वापस लौटने के लिए; या
  •  वाहन में बॉडी की फिटिंग कराने या पेंटिंग या मरम्मत के उद्देश्य से एक कार्यशाला में जाने या वापस लौटने के लिए; या
  • हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन से परिवहन के लिए या उसके बाद, जाने और वापस लौटने के लिए, या
  • मोटर वाहनों या किसी भी स्थान पर जिस पर वाहन होना है या बिक्री के लिए पेश किया गया है, की एक प्रदर्शनी से आगे बढ़ने या लौटने के लिए; या
  • किराया-खरीद, पट्टे या हाइपोथीकेशन के एक समझौते के प्रावधानों के तहत दूसरे पक्ष की ओर से किसी चूक के कारण वाहन को हटाने के बाद या फाइनेंसर के लिए या की ओर से कब्जा कर लिया गया है।

Guidelines

  • फॉर्म 16 में व्यापार प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीकरण के लिए आवेदन करें
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
  • निम्नलिखित श्रेणियों के प्रत्येक वाहन के लिए अलग आवेदन किया जाएगा, अर्थात् :—
    • मोटर साइकिल;
    • अवैध गाड़ी;
    • हल्के मोटर वाहन;
    • मध्यम यात्री मोटर वाहन;
    • मध्यम माल वाहन;
    • भारी यात्री मोटर वाहन;
    • भारी माल वाहन;
    • निर्दिष्ट विवरण का कोई अन्य मोटर वाहन;

आवश्यक दस्तावेज़

संदर्भ

  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 34)
  • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।