स्वामित्व हस्तांतरण के बारे में
- सामान्य बिक्री के मामले में स्वामित्व का हस्तांतरण
जब कोई वाहन बेचा जाता है, तो क्रेता का नाम पिछले पंजीकृत मालिक के स्थान पर पंजीकृत मालिक के रूप में नोट किया जाता है और इस प्रक्रिया को स्वामित्व के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है । - वाहन के मालिक की मृत्यु पर स्वामित्व का हस्तांतरण
जब वाहन के पंजीकृत मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो मृत पंजीकृत मालिक के कानूनी उत्तराधिकारियों के पक्ष में स्वामित्व का हस्तांतरण प्रभावित होता है। जहां मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु हो जाती है, वाहन को अपने अधिकार में रखने वाला व्यक्ति तीन महीने की अवधि के लिए उसे रख सकता है, जहां वाहन ऐसे व्यक्ति के पास है वह उसका उपयोग ऐसे करें जैसे कि वाहन उसको स्थानांतरित कर दिया गया हो, मालिक की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर वाहन का उपयोग करने के लिए वह अपनी इच्छा और मालिक की मृत्यु की घटना के बारे में पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करता है - सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए वाहन के स्वामित्व का स्थानांतरण
जब कोई वाहन सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाता है, तो क्रेता का नाम पिछले पंजीकृत मालिक के स्थान पर पंजीकृत मालिक के रूप में नोट किया जाता है और इस प्रक्रिया को नीलामी पर स्वामित्व के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है।
दिशा-निर्देश
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सामान्य बिक्री के मामले में स्वामित्व का हस्तांतरण
- जहां एक मोटर वाहन का स्वामित्व हस्तांतरित किया जाता है, हस्तांतरण कर्ता संबंधित पंजीकरण अधिकारियों को फॉर्म 29 में हस्तांतरण के विषय में रिपोर्ट करेगा जिनके अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरण कर्ता और हस्तांतरी रहते हैं या उनके व्यवसाय के स्थान हैं।
- एक ही राज्य के भीतर पंजीकृत वाहन के मामले में, स्थानांतरण के चौदह दिनों के भीतर, हस्तांतरी द्वारा मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए फॉर्म I के तहत नीचे दिए गए फॉर्मों के एक सेट के साथ पंजीकरण अधिकारियों को फॉर्म 30 में आवेदन किया जाएगा।
- राज्य के बाहर पंजीकृत वाहन के मामले में, स्थानांतरण के पैंतालीस दिनों के भीतर, हस्तांतरी द्वारा मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए फॉर्म I और फॉर्म II के तहत नीचे दिए गए फॉर्मों के एक सेट के साथ पंजीकृत अधिकारियों को फॉर्म 30 में आवेदन किया जायेगा।
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
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वाहन के मालिक की मृत्यु पर स्वामित्व का हस्तांतरण
- अपने नाम पर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी को तीन महीने की अवधि के भीतर फॉर्म 31 में आवेदन करें
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
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सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए वाहन के स्वामित्व का स्थानांतरण
- जिस व्यक्ति ने केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अथवा उनकी ओर से आयोजित सार्वजनिक नीलामी में मोटर वाहन का अधिग्रहण किया है या खरीदा है, वह पंजीकरण प्राधिकारी को वाहन अपने अधिकार में लेने के तीस दिनों के भीतर फॉर्म 32 में आवेदन करेगा।
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
आवश्यक दस्तावेज़
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सामान्य बिक्री के मामले में स्वामित्व का हस्तांतरण
फॉर्म I
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- बीमे का प्रमाण पत्र
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र*
- पैन कार्ड (विक्रेता और क्रेता) या फॉर्म 60*
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
- क्रेता के जन्म की तारीख का प्रमाण*
- पते का प्रमाण*
- आर.सी. पुस्तक
- क्रेता की शपथ*
- पासपोर्ट साइज फोटो*
- कर भुगतान का प्रमाण पत्र*
फॉर्म II
- पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र
- अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार करने वाले पंजीकरण प्राधिकारी का एक आदेश; या
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जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र याआदेश, जैसा भी मामला हो, प्राप्त नहीं हुआ है, हस्तांतरण कर्ता द्वारा एक घोषणा कि उसे इस तरह का कोई भी संचार निम्नलिखित के साथ नहीं मिला है -
- पंजीकरण प्राधिकारी से प्राप्त रसीद; या
- पंजीकरण प्राधिकारी से प्राप्त डाक पावती जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन डाक द्वारा भेजा गया है ।
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वाहन के मालिक की मृत्यु पर स्वामित्व का हस्तांतरण
- फॉर्म 31
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- बीमे का प्रमाण पत्र
- पंजीकृत मालिक के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र*
- पैन कार्ड (उत्तराधिकारी) या फॉर्म 60*
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
- उत्तराधिकारी के जन्म की तारीख का प्रमाण*
- पते का प्रमाण*
- विक्रेता के हस्ताक्षर की पहचान*
- आवेदक और मृतक के अन्य सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा घोषणा*
- फॉर्म 20* पर वाहन का सत्यापन
- आर.सी. पुस्तक
- पासपोर्ट साइज़ की फोटो*
- उत्तराधिकार के प्रमाण*
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सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गए वाहन के स्वामित्व का स्थानांतरण
- फॉर्म 32
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- बीमे का प्रमाण पत्र
- नीलामी के संचालन के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके पक्ष में वाहन की बिक्री की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र या आदेश; और
- वाहन की नीलामी को अधिकृत करने वाली केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आदेश की प्रमाणित प्रति
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र*
- पैन कार्ड (विक्रेता और खरीदार) या फॉर्म 60*
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
- क्रेता के जन्म की तारीख का प्रमाण*
- पते का प्रमाण*
- क्रेता की शपथ*
- आर.सी. पुस्तक
- पासपोर्ट साइज फोटो*
संदर्भ
- मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 50)
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 55, 56, 57)
- राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट
कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।