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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लर्नर्स लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता

कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा, जब तक कि उसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल जाता, जो कि उसे वाहन चलाने के लिए प्राधिकृत करता है।

लाइसेंसिंग प्राधिकरण

संयुक्त आयुक्त / उपायुक्त और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं। प्रशासनिक अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक अतिरिक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आयु सीमा

  • एक आवेदक जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 55 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिल चलाने के लिए इस शर्त के अधीन आवेदन करने के लिए पात्र है कि अभिभावक या संरक्षक निर्धारित तरीके से एक घोषणा प्रस्तुत करें।
  • जिस आवेदक ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह परिवहन वाहन के अलावा मोटर वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • एक आवेदक जिसने बीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह परिवहन वाहन चलाने हेतु लाइसेंस का आवेदन करने के लिए पात्र होगा।