डुप्लीकेट आर. सी. के बारे में

जब किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र के खो जाने, कटे-फटे, फट जाने या इस्तेमाल किए जाने की सूचना दी जाती है , तो पंजीकृत मालिक को डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

दिशा-निर्देश

  • यदि किसी भी समय, पंजीकरण का प्रमाण पत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है , तो उस अधिकार क्षेत्र के पुलिस थाने को रिपोर्ट करें, जिसमें नुकसान या विनाश हुआ है और उस तथ्य को उस पंजीकृत प्राधिकारी को लिखित रूप से सूचित करना होगा जिसके द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया था
  • फॉर्म 26  में अंतिम पंजीकरण प्राधिकारी को पंजीकरण केडुप्लिकेट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करें

आवश्यक दस्तावेज़

  • फॉर्म 26 में आवेदन
  • पुलिस का प्रमाण पत्र
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
  • वैध बीमा प्रमाण पत्र*
  • पते का प्रमाण*
  • वाणिज्यिक वाहनों में यातायात पुलिस और प्रवर्तन विंग परिवहन विभाग से चालान मंजूरी*
  • वाणिज्यिक वाहनों में लेखा विभाग से कर भुगतान*
  • पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की सत्यापित प्रति (जैसा लागू हो)*
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
  • मालिक के हस्ताक्षर की पहचान*
  • शपथपत्र में कहा गया है कि आरसी खो गई है और उसे जब्त नहीं किया गया है*

संदर्भ

  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 41)
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 53)
  • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।