री-असाइनमेंट के बारे में

जब किसी राज्य में पंजीकृत एक मोटर वाहन को बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी अन्य राज्य में रखा जाता है तो वाहन का स्वामी, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रपत्र में जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये ऐसे विवरण शामिल हों, उस पंजीकरण प्राधिकारी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस समय वाहन है , उस पंजीकरण प्राधिकरण को पंजीकरण, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और एक नये पंजीकरण चिह्न के आवंटन के लिए आवेदन करेगा।

दिशा-निर्देश

  • एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन के पुन: आवंटन के 12 महीने के भीतर फॉर्म 27 में मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के आवंटन के लिए आवेदन करें
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें

आवश्यक दस्तावेज़

  • फॉर्म 27 में आवेदन
  • पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  • निवास का प्रमाण
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • बीमा प्रमाण पत्र
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
  •  फॉर्म 28*
  •  फॉर्म 20*
  • यातायात पुलिस या परिवहन विभाग के प्रवर्तन विंग (वाणिज्यिक वाहनों के मामले में) से चालान मंजूरी*
  • फिटनेस प्रमाण पत्र*
  •  पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (जैसा लागू हो )*
  • पार्किंग शुल्क*
  • उत्सर्जन मानदंडों के संबंध में निर्मित प्रमाण पत्र*
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
  • जन्मतिथि का प्रमाण*
  • विक्रेता के पते का प्रमाण*
  • विक्रेता के हस्ताक्षर की पहचान

संदर्भ

  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 47)
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 54)
  • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।