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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

डुप्लीकेट लाइसेंस

निम्नलिखित परिस्थितियों में डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा

  • जब लाइसेंस खो जाता है या नष्ट हो जाता है
  • जब लाइसेंस ख़राब हो जाता है या फट जाता है या पूरी तरह से लिखावट मिट जाती है
  • जब लाइसेंस के लिए चिपकाए गए फोटो को बदलने की आवश्यकता होती है

आवश्यकताएँ

  • फॉर्म - 2 में आवेदन
  • खराब हुआ या लिखावट मिटा हुआ मूल लाइसेंस यदि उपलब्ध हो
  • लाइसेंस खोने की स्थिति डीएल की सत्यापित फोटोकॉपीयदि उपलब्ध हो।
  • उपयोगकर्ता शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क