राजनयिक वाहन के बारे में
एक "राजनयिक अधिकारी" या "वाणिज्यदूतीय अधिकारी", जिसे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है , के पास मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान होंगे, जहां पंजीकरण प्राधिकारी इस तरह से वाहन को पंजीकृत करेगा और उन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार वाहन के प्रदर्शन के लिए वाहन को एक विशेष पंजीकरण चिह्न प्रदान करेगा और वाहन को इस खंड के तहत पंजीकृत किये जाने का पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा; और इसखंड के तहत किसी भी वाहन को इस प्रकार पंजीकृत किया जायेगा। यदि इस खंड के तहत पंजीकृत कोई भी वाहन किसी भी राजनयिक अधिकारी या वाणिज्यदूतीय अधिकारी की संपत्ति नहीं रहती, तो इस खंड के तहत जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी प्रभावी नहीं होगा।
दिशा-निर्देश
- किसी भी राजनयिक अधिकारी या वाणिज्य दूतीय अधिकारी की ओर से मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन को फार्म 42 में मिशन के प्रमुख या वाणिज्यदूतीय अधिकारी द्वारा तीन प्रतियों में बनाया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से पंजीकरण प्राधिकारी को संबोधित किया जाएगा।
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क और कर का भुगतान करें
आवश्यक दस्तावेज़
- फॉर्म 42 में आवेदन
- निर्माताओं से फॉर्म 22 में सड़क योग्यता प्रमाण पत्र ( वाहन का ढांचा तैयार करने वाले से फॉर्म 22ए)
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- वैध बीमा प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- ट्रेलर या अर्ध-ट्रेलर के मामले में एसटीए की डिजाइन अनुमोदन प्रति
- पूर्व सेना वाहन के मामले में फॉर्म 21 में संबंधित अधिकारियों से मूल बिक्री प्रमाण पत्र
- लाइसेंस के साथ कस्टम का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और आयातित वाहन के मामले में बांड
- अस्थायी पंजीकरण, यदि कोई हो
संदर्भ
- मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 42)
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 76)
- राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट
कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है ।