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वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है खतरनाक वैधता को 1 वर्ष से बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।
वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है खतरनाक वैधता को 1 वर्ष से बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।