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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या है?

हिन्दी

निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए वैध है या जब तक धारक 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले आता है।
40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और फिर 5 साल बाद जारी किया जा सकता है।
गैर-परिवहन वाहनों के लिए वैधता
(a) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तिथि पर आवेदक की आयु 30 वर्ष से कम है, तो गैर परिवहन वैधता 40 वर्ष की होगी।
(b) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तारीख पर आवेदक की उम्र> = 30 और <50 है, तो गैर परिवहन वैधता 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी।
(c) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तिथि पर आवेदक की आयु> = 50 और <55 है, तो गैर परिवहन वैधता तब तक प्रभावी होगी जब तक कि वह व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।
(d) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तिथि पर आवेदक की आयु> = 55 है, तो गैर परिवहन वैधता 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।