स्थायी पंजीकरण के बारे में

सीएमवीआर के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के प्रावधान के तहत पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किये जाने के बाद ही वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है या चलाने की अनुमति दी जा सकती है । मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए यात्रा की अवधि को छोड़कर, ऐसे वाहन की डिलीवरी की तारीख से सात दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को एक आवेदन करना आवश्यक है ।

दिशा-निर्देश

  • मोटर वाहन के स्थायी पंजीकरण के लिए फॉर्म 20 में पंजीकरण प्राधिकरण को आवेदन करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन है
  • यदि वाहन को अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है , तो अस्थायी पंजीकरण समाप्त होने से पहले आवेदन करें
  • पुष्टि करें कि क्या पंजीकरण में हाइपोथीकेशन शामिल है , जिसमें हाइपोथैकेशन का उल्लेख है
  • पंजीकरण संख्या (फैंसी नंबर / चॉइस नंबर / जनरल नंबर) के प्रकार की पुष्टि करें।
  • एचएसआरपी / स्मार्ट कार्ड की उपयोग आवश्यकता के बारे में पुष्टि करें
  • पंजीकरण संख्या को चुनने और एचएसआरपी / स्मार्ट कार्ड के उपयोग के आधार पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करें
  • पंजीकरण संख्या को चुनने और एचएसआरपी / स्मार्टकार्ड के उपयोग के आधार पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार कर का भुगतान करें

आवश्यक दस्तावेज़

  • फॉर्म 20 में आवेदन
  •  फॉर्म 21 में बिक्री प्रमाण पत्र
  • निर्माताओं से Form 22 में सड़क योग्यता प्रमाण पत्र ( वाहन का ढांचा तैयार करने वाले से फॉर्म 22ए)
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
  • वैध बीमा प्रमाण पत्र
  • पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
  • ट्रेलर या अर्ध-ट्रेलर के मामले में एसटीए के डिजाइन अनुमोदन प्रति
  • पूर्व सेना वाहन के मामले में फॉर्म 21 में संबंधित अधिकारियों से मूल बिक्री प्रमाण पत्र
  • लाइसेंस के साथ कस्टम का क्लीयरेंस का प्रमाण पत्र और आयातित वाहन के मामले में बन्ध पत्र
  • अस्थायी पंजीकरण, यदि कोई हो
  •  फॉर्म 34 (एचपी एंडोर्समेंट के मामले में)
  •  फॉर्म 60 और फॉर्म 61 के पैन कार्ड की प्रति (जैसा लागू हो)*
  • परिवहन वाहन के मामले में परमिट की कार्यवाही*
  • नगर निगम पार्किंग शुल्क*
  • डीलर और निर्माता बीजक*
  • पासपोर्ट साइज फोटो*
  • जन्मतिथि का प्रमाण*
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
  • ढांचा निर्मित वाहन के मामले में सीएमवी से फॉर्म 22ए (उदाहरण हेतु माल वाहन , बस आदि) ।*
  • कृषि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैक्टर-ट्रेलर इकाई के पंजीकरण के मामले में तहसीलदार द्वारा जारी किया गया वास्तविक कृषि प्रमाण पत्र*
  • कराधान अधिनियम, 1997 के तहत फॉर्म-ए*

संदर्भ

  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 41)
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 47)
  • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है ।