अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में
यदि मालिक राज्य के भीतर या बाहर पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर अपने वाहन को हटाने या बेचने की इच्छा रखता है , तो मालिक उस पंजीकरण प्राधिकरण के साथ निकासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करेगा जहां वाहन पंजीकृत है ।
दिशा-निर्देश
- पंजीकरण प्राधिकारी को फॉर्म 28 में धारा 48 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें जिसके द्वारा वाहन को पहले पंजीकृत किया गया था
- परिवहन वाहन के मामले में, अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें (परमिट सरेंडर, चालान भुगतान, कर भुगतान, फिटनेस भुगतान)
- वाहन पर देय करों का भुगतान करें, यदि कोई हो
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करें
आवश्यक दस्तावेज़
- फॉर्म 28 में आवेदन
- पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
- बीमा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
- मोटर वाहन कर के अब तक के भुगतान के साक्ष्य
- प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
- चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
- मालिक के हस्ताक्षर की पहचान*
परिवहन वाहन के लिए अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य
- किसी भी परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी परमिट से वाहन को कवर नहीं किया जाता है
- परमिट के धारक द्वारा भुगतान किए जाने पर सहमति दी गई धन राशि यदि कोई है, की वसूली लंबित नहीं है
- अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की तिथि तक लागू होने के समय के लिए किसी भी कानून के तहत यात्रियों और माल पर करके भुगतान के साक्ष्य
संदर्भ
- मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 48)
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 54)
- राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट
कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।