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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनापत्ति प्रमाण पत्र के बारे में

यदि मालिक राज्य के भीतर या बाहर पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर अपने वाहन को हटाने या बेचने की इच्छा रखता है , तो मालिक उस पंजीकरण प्राधिकरण के साथ निकासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करेगा जहां वाहन पंजीकृत है ।

दिशा-निर्देश

  • पंजीकरण प्राधिकारी को फॉर्म 28 में धारा 48 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें जिसके द्वारा वाहन को पहले पंजीकृत किया गया था
  • परिवहन वाहन के मामले में, अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें (परमिट सरेंडर, चालान भुगतान, कर भुगतान, फिटनेस भुगतान)
  •  वाहन पर देय करों का भुगतान करें, यदि कोई हो
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करें

आवश्यक दस्तावेज़

  •  फॉर्म 28 में आवेदन
  • पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
  • बीमा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
  • मोटर वाहन कर के अब तक के भुगतान के साक्ष्य
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
  • मालिक के हस्ताक्षर की पहचान*

परिवहन वाहन के लिए अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य

  • किसी भी परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी परमिट से वाहन को कवर नहीं किया जाता है
  • परमिट के धारक द्वारा भुगतान किए जाने पर सहमति दी गई धन राशि यदि कोई है, की वसूली लंबित नहीं है
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की तिथि तक लागू होने के समय के लिए किसी भी कानून के तहत यात्रियों और माल पर करके भुगतान के साक्ष्य

संदर्भ

  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 48)
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 54)
  • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकन चिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।