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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

पते में परिवर्तन

पते में परिवर्तन के बारे में

मोटर वाहन अधिनियम 1988,मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में पंजीकृत मालिक के निवास का पता बदलने के लिए आवेदन करने का प्रावधान करता है ।

दिशा-निर्देश

  • फॉर्म 33 में वाहन के पंजीकृत मालिक के मोटर वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र में निवास में परिवर्तन (पता बदलने के 14 दिनों के भीतर) को दर्ज कराने के लिए आवेदन करें
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क का भुगतान करें

आवश्यक दस्तावेज़

  • फॉर्म 33 में आवेदन
  • पंजीकरण का प्रमाण पत्र
  • नए पते का प्रमाण
  • वैध बीमा प्रमाण पत्र
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
  • फाइनेंसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (हाइपोथिकेशन के मामले में)*
  • स्मार्ट कार्ड शुल्क*
  •  पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की सत्यापित प्रति (जैसा लागू हो)*
  • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट*
  • मालिक के हस्ताक्षर की पहचान*

संदर्भ

  • मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अध्याय IV की धारा 49)
  • केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (नियम 59)
  • राज्य परिवहन आधिकारिक वेबसाइट

कुछ राज्यों में तारांकनचिह्न (*) वाले दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है ।