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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मेरे पास पहले से ही एक वैध डीएल है, क्या मुझे वाहन के दूसरे वर्ग को जोड़ने के लिए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए?

हिन्दी

हाँ। कोई भी उपयोगकर्ता जिसे श्रेणी जोड़ने की आवश्यकता है, उसे निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए। लाइसेंस में अतिरिक्त पृष्ठांकन के लिए कदम (गति राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं): -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए आगे बढ़ें
3. संबंधित राज्य का चयन करें
4. "लर्नर लाइसेंस" मेन्यू से "नए लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन" पर क्लिक करें
5. "आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल नंबर दर्ज करें" चुनें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि भरें
6. आवेदन पत्र भरें
7. नियत समय लें
8. मूल दस्तावेजों के साथ, निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं