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कर वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है गैर-परिवहन वाहन के लिए-मोटर वाहन कर एक जीवनकाल (15 वर्ष) पर लिया जाता है। 15 साल के बाद 5 साल की अवधि के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण के दौरान कर का भुगतान किया जा सकता है। अधिकांश राज्य में गैर-परिवहन के लिए एमवी टैक्स