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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न - डीएमएस - दस्तावेज़ प्रबंधन सेवाएं

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आवेदन जमा होने के बाद ई-हस्ताक्षरित दस्तावेज तैयार किया जाता है (फॉर्म 2)

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नहीं,
40 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट (FORM 1A) आवश्यक है।

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लाइसेंस में स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड / पुनः अपलोड करने के लिए कदम: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें
4. "अपलोड डॉक्यूमेंट / स्कैन या अपलोड करें" देखें
ध्यान दें : यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है।

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लाइसेंस में स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड / पुनः अपलोड करने के लिए कदम: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें
4. "अपलोड डॉक्यूमेंट / स्कैन या अपलोड करें" देखें
ध्यान दें :
यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है।

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अपलोड करते समय त्रुटि संदेश को ध्यान से पढ़ें और दस्तावेज़ का नाम और आकार जांचें।

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दस्तावेज़ को दिए गए आकार में एकल जेपीईजी कॉपी या पीडीएफ फाइल होना चाहिए। आप उन्हें संपीड़ित करने के लिए ऑनलाइन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

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दस्तावेज़ को दिए गए आकार में एकल जेपीईजी कॉपी या पीडीएफ फाइल होना चाहिए। आप उन्हें संपीड़ित करने के लिए ऑनलाइन विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

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फोटो और लाइसेंस में हस्ताक्षर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए कदम: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें
4. "अपलोड दस्तावेज़" मेनू से "फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें" चुनें।
नोट: यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है।

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अपलोड करते समय त्रुटि संदेश को ध्यान से पढ़ें और दस्तावेज़ का नाम और आकार जांचें। छवियाँ फ़ाइल प्रकार "जेपीईजी" प्रारूप में होना चाहिए

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लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम:
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. मेनू से "एप्लिकेशन स्थिति" चुनें
4. "ताज़ा करें" बटन पर क्लिक करें

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लाइसेंस में स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड / पुनः अपलोड करने के लिए कदम: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें
4. "अपलोड दस्तावेज़ / स्कैन की गई छवियां" चुनें
नोट: यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है।

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लाइसेंस में स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड / पुनः अपलोड करने के लिए कदम: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अपलोड दस्तावेज़" पर क्लिक करें
4. "अपलोड दस्तावेज़ / स्कैन की गई छवियां" चुनें
नोट: यह सेवा राज्यों के अनुकूलन के अनुसार उपलब्ध है।