प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न - नई डीएल - नए ड्राइवर्स लाइसेंस से संबंधित सेवाएं
नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "नया ड्राइविंग लाइसेंस" पर क्लिक करें
4. आगे बढ़ने के लिए अपना "लर्निंग लाइसेंस नंबर" और "जन्म तिथि" दर्ज करें
5. आवेदन पत्र भरें
आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें
7. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ पर जाएं
आपको अपने मूल दस्तावेज (ओं) के साथ अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है, या आप हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम:
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. मेन्यू से "एप्लिकेशन स्थिति" चुनें
आवेदन करते समय अपना "लर्नर लाइसेंस" सत्यापित करें, अगर अभी भी समस्या आती है, तो जोनल कार्यालय से संपर्क करें।
गियर के साथ मोटर साइकिल (जैसे बाइक)
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।
स्थायी लाइसेंस उसी राज्य से जारी किया जाता है जहां से आपका "लर्नर लाइसेंस" जारी किया गया है।
लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम:
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "आवेदन ऑनलाइन" मेन्यू से "आवेदन की स्थिति" का चयन करें
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।
हां, आप आवेदन कर सकते हैं, यदि आपके राज्यों को इसके लिए अनुमति दी जाती है, अन्यथा स्थायी लाइसेंस उसी आरटीओ से जारी किया जाता है, जहां से आपका "लर्नर लाइसेंस" जारी किया है।
जब आपका "लर्नर लाइसेंस" मान्य हो तो आपको आवेदन करना होगा।
हां, आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मापदंड :-
1) यदि आप एक राजनयिक हैं: तो आप सीधे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2) यदि आप एक गैर-राजनयिक हैं: आपको ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
हां, आप भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मापदंड :-
1) यदि आप एक राजनयिक हैं: तो आप सीधे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2) यदि आप एक गैर-राजनयिक हैं: आपको ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
मेडिकल सर्टिफिकेट (FORM 1A) 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए आवश्यक है, यदि आयु 40 वर्ष से कम है, तो आपको FORM 1 जमा करना होगा।
"लर्नर लाइसेंस" वैधता 6 महीने के लिए है, और आप 30 दिनों के बाद नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं
सबसे पहले आपको "नया ड्राइविंग लाइसेंस" के लिए आवेदन जमा करना होगा। फिर जेनरेट की गई आवेदन संख्या पर, आपको "CAMP" के लिए आवेदन जमा करना होगा। CAMP के लिए लर्नर लाइसेंस के चरण: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "CAMP पंजीकरण" पर "अन्य" मेन्यू से क्लिक करें
4. आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें
5. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर "CAMP" जाएं।
नोट: यह सेवा केवल कुछ राज्यों में लागू है।
एप्लिकेशन नंबर खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अन्य" मेन्यू से "एप्लिकेशन नंबर ढूंढें" पर क्लिक करें
आवेदन पत्र प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "डाउनलोड फ़ॉर्म" मेन्यू से "प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म" पर क्लिक करें
यह राज्य की नीति के अनुसार है।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए (वाहन पर) मोटर ड्राइविंग टेस्टसे गुजरना पड़ता है।
हाँ यह है। (यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आएगा)
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए (वाहन पर) एक मोटर ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन वाहन की आवश्यकता नहीं होती है।
हां, अगर आपने दो अलग-अलग तारीखों के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं।
नोट: यह राज्य की नीति के अनुसार है।
यह राज्य की नीति के अनुसार है।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।
लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए कदम:
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. मेन्यू से "एप्लिकेशन स्थिति" चुनें
निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए वैध है या जब तक धारक 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले आता है।
40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और फिर 5 साल बाद जारी किया जा सकता है।
गैर-परिवहन वाहनों के लिए वैधता
(a) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तिथि पर आवेदक की आयु 30 वर्ष से कम है, तो गैर परिवहन वैधता 40 वर्ष की होगी।
(b) यदि जारी करने या नवीनीकरण की तारीख पर आवेदक की उम्र> = 30 और <50 है, तो गैर परिवहन वैधता 10 वर्ष की अवधि के लिए होगी।
वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है खतरनाक वैधता को 1 वर्ष से बदलकर 3 वर्ष कर दिया गया है।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करना होगा।
आवेदक https://sarathi.parivahan.gov.in/ देख सकते हैं।
1. ड्राइविंग लाइसेंस
2. नया ड्राइविंग लाइसेंस। जहां ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करने के लिए ये विकल्प उपलब्ध हैं।