प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न - ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएँ
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आपको अपने मूल दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) को लेकर, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है, या आप हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय/परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आपको वह आरटीओ जिसमें आपका अंतिम लेन देन पूरा हो गया है या अपने निकटतम आरटीओ का चयन करना होगा।
आपको आरटीओ का चयन करना होगा जिसमें आपका अंतिम लेनदेन पूरा हो गया है।
लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. आवेदन पत्र भरें
5. आगे बढ़ने के लिए "अगला बटन" पर क्लिक करें
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं
ध्यान दें:
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
सेवा वापसी के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अन्य" मेन्यू से "लाइसेंस आवेदक द्वारा वापस ली गई सेवाएँ" पर क्लिक करें
4. ओटीपी दर्ज करें
5. अपना अनुरोध सबमिट करें
आपको अपने मूल दस्तावेज़ (दस्तावेज़ों) के साथ, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है, या आप हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
सीओवी को छोड़ने के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. आवेदन पत्र भरें
5. समय लें
6. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं।
नोट: यह सेवा कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है।
किसी भी अतिरिक्त सेवा के लिए (जैसे पते का परिवर्तन, डुप्लिकेट आदि), आप इसे सेवा मेन्यू से चुन सकते हैं
"ड्राइवर्स लाइसेंस क्लब" के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
4. "ऑनलाइन आवेदन करें" मेन्यू से "ड्राइवर लाइसेंस क्लब" पर क्लिक करें
5. आवेदन पत्र भरें
6. समय लें
7. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं।
नोट: यह सेवा केवल कुछ राज्यों में लागू है।
नियमानुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
एक स्थायी ड्राइवर लाइसेंस पूरे भारत में मान्य है। हालाँकि, आप अधिक जानकारी के लिए स्थानीय आरटीओ के पास जा सकते हैं।
"लाइसेंस में अतिरिक्त मंजूरी" के लिए अनुसरण करने के लिए कदम: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए आगे बढ़ें
3. संबंधित राज्य का चयन करें
4. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
5. "जारी रखें" पर क्लिक करें।
6. "ड्राइवर लाइसेंस नंबर" और "जन्म तिथि" दर्ज करें "ड्राइवर लाइसेंस विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें
7. आवेदन पत्र भरें
8. समय लें
लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:-
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यू से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. आवेदन पत्र भरें
5. आगे बढ़ने के लिए "अगला बटन" पर क्लिक करें
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं
ध्यान दें:
ड्राइवर्स लाइसेंस बैकलॉग मैनुअल डेटा एंट्री उनके लिए है, जिनका ड्राइवर्स लाइसेंस डेटा डिजिटलाइज्ड नहीं हैं। कुछ राज्य इसे सार्वजनिक प्रयोजन में अनुमति दे रहे हैं, अन्यथा आपको अपने मूल दस्तावेज (दस्तावेज़ों) के साथ अपने क्षेत्रीय कार्यालय/परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. आवेदन पत्र भरें
5. आगे बढ़ने के लिए "अगला बटन" पर क्लिक करें
6. मूल दस्तावेजों और शुल्क पर्ची के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं
ध्यान दें :
आईडीपी जारी करने के लिए वीज़ा विवरण अनिवार्य है।
वजन मापदंड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की श्रेणी होती है।
लाइसेंस जारी करने की तारीख का उल्लेख वाहन की श्रेणी के साथ किया गया है और "अंतिम एंडोर्समेंट की तारीख" वह तारीख है, जिस दिन आपने अपना अंतिम लेनदेन किया हैजैसे कि नवीनीकरण या डुप्लिकेट या पते में परिवर्तन की कार्रवाई की अंतिम तारीख।
लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट के लिए चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अन्य" मेन्यु से" मोबाइल नंबर अपडेट" पर क्लिक करें
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
आवेदन संख्या खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "अन्य" मेन्यु से "एप्लिकेशन संख्या ढूंढें" पर क्लिक करें
लाइसेंस की स्थिति की जाँच करने के लिए चरण:
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/stateSelection.do पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "आवेदन ऑनलाइन" मेन्यु से "आवेदन की स्थिति" का चयन करें
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
राज्य की नीति के अनुसार, लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष बाद, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना होगा।
लाइसेंस के पुनर्परीक्षण-नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए चरणों का पालन करें:-
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. "जारी रखें" पर क्लिक करें।
5. "ड्राइवर लाइसेंस नंबर" और "जन्म तिथि" दर्ज करें "ड्राइवर लाइसेंस विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें
6. आवेदन पत्र भरें
7.समय लें
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय/परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
प्रविष्टि करते समय, पता कॉलम की जाँच करें, इस फ़ील्ड में कोई विशेष वर्ण नहीं होना चाहिए।
जन सेवा वाहन बैज के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. आवेदन पत्र भरें
5. समय लें
6. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं।
ध्यानदें:
यह सेवा केवल कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है।
आप एलएमवी (हल्के मोटर व्हीकल) और ट्रांसपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है।
(जन सेवा वाहन बैज वैधता राज्य की नीति के अनुसार है।)
आपको अपने मूल दस्तावेज (दस्तावेजों) के साथ, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस विवरण राज्य रजिस्टर से एनआर पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। यदि विवरण एन आर पोर्टल में नहीं दिख रहा है, तो कृपया संबंधित राज्य परिवहन विभाग से परामर्श करें।
सीएमवी अधिनियम के नवीनतम संशोधन के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति से पहले या उसके बाद एक साल के भीतर किया जा सकता है।
आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन के एक नए वर्ग को जोड़ने के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in पर लॉगइन करें >> राज्य का चयन करें >> ऑनलाइन आवेदन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएँ, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कि चयनित राज्य के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। एक मान्य लर्नर लाइसेंस इस सेवा के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं >> राज्य की चयन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर जायें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाओं का चयन करें, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और ड्राइवर्स लाइसेंस विवरण बटन पर क्लिक करें। फिर प्रदान की गई सेवाओं की सूची से पते का परिवर्तन चुनें।
आपसे अनुरोध है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषण ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करने के लिए संबंधित आरटीओ / विभाग से संपर्क करें। नंबर का उपयोग करके आप लाइसेंस की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
आपके संबंधित आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के विवरणों को आरटीओ से सारथी पोर्टल पर माइग्रेट करना आवश्यक है। यदि डिजिलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण नहीं मिलता है, तो कृपया अपने आरटीओ / विभाग से संपर्क करें।
शुल्क के भुगतान से पहले किसी भी आरटीओ को किये गये आवेदन को बदला जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित आरटीओ से संपर्क करें।
लर्नर लाइसेंस प्रिंट करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य का चयन करें >> लर्नर लाइसेंस >> प्रिंट लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3) >> आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें।
आवेदन को रद्द करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें।
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य चुनें >> अन्य >> रद्द करें आवेदन।
ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
https://sarathi.parivahan.gov.in >> राज्य का चयन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस >> ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएँ >> निर्देश जारी रखें >> ड्राइवर लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें >> सबमिट करें।