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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाओं को लागू करते समय, "संदिग्ध डेटा मिला" नामक एक संदेश दिखा रहा है तब क्या करना है?

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प्रविष्टि करते समय, पता कॉलम की जाँच करें, इस फ़ील्ड में कोई विशेष वर्ण नहीं होना चाहिए।

जन सेवा वाहन बैज के लिए कैसे आवेदन करें?

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जन सेवा वाहन बैज के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें: -
1. https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जाएं
2. संबंधित राज्य का चयन करें
3. "ड्राइविंग लाइसेंस" मेन्यु से "ड्राइवर्स लाइसेंस पर सेवाएं (नवीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / अन्य)" पर क्लिक करें।
4. आवेदन पत्र भरें
5. समय लें
6. मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर आरटीओ के पास जाएं।
ध्यानदें:
यह सेवा केवल कुछ राज्यों में ही उपलब्ध है।

वाहन के किस वर्ग के लिए मैं जन सेवा वाहन बैज के लिए आवेदन कर सकता हूं

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आप एलएमवी (हल्के मोटर व्हीकल) और ट्रांसपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मैं जन सेवा वाहन के बैज को वापस करना चाहता हूं लेकिन वाहन के जुड़े वर्ग को नहीं

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आपको अपने मूल दस्तावेज को लेकर अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

जन सेवा वाहन बैज की वैधता क्या होगी?

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वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है।
(जन सेवा वाहन बैज वैधता राज्य की नीति के अनुसार है।)

मुझे रद्द की गई आवेदन संख्या की राशि कैसे वापिस मिलेगी?

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आपको अपने मूल दस्तावेज (दस्तावेजों) के साथ, अपने आंचलिक कार्यालय / परिवहन विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता है।

मेरा ड्राइविंग लाइसेंस विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में नहीं दिखाया गया है। मैं किसी विदेशी देश में उपयोग के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण को कैसे प्रमाणित कर सकता हूं?

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ड्राइविंग लाइसेंस विवरण राज्य रजिस्टर से एनआर पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। यदि विवरण एन आर पोर्टल में नहीं दिख रहा है, तो कृपया संबंधित राज्य परिवहन विभाग से परामर्श करें।

मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कब आवेदन करना चाहिए?

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सीएमवी अधिनियम के नवीनतम संशोधन के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण ड्राइविंग लाइसेंस की समाप्ति से पहले या उसके बाद एक साल के भीतर किया जा सकता है।

मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन के एक अलग वर्ग को कैसे जोड़ा जाए?

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आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन के एक नए वर्ग को जोड़ने के लिए https://sarathi.parivahan.gov.in पर लॉगइन करें >> राज्य का चयन करें >> ऑनलाइन आवेदन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाएँ, पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो कि चयनित राज्य के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। एक मान्य लर्नर लाइसेंस इस सेवा के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस में पता कैसे बदला जाए?

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ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलने के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। Https://sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं >> राज्य की चयन करें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर जायें >> ड्राइविंग लाइसेंस पर सेवाओं का चयन करें, जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और ड्राइवर्स लाइसेंस विवरण बटन पर क्लिक करें। फिर प्रदान की गई सेवाओं की सूची से पते का परिवर्तन चुनें।