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भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मुझे अपने वाहन के लिए "कोई रिकॉर्ड नहीं मिला" संदेश क्यों मिलता है?

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वर्तमान में, यह सुविधा सभी राज्यों / आरटीओ तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा, एक मौका है कि सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर माइग्रेट नहीं किए गए हैं। इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि आप मदद के लिए अपने राज्य की वेबसाइट / स्थानीय आरटीओ पर जा सकते हैं।

विभिन्न राज्यों में मोटर वाहन कर अलग-अलग क्यों हैं?

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मोटर वाहन कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है और प्रत्येक राज्य का अपना राज्य मोटर वाहन अधिनियम होता है, और कराधान उसी के अनुसार तय किया जाता है।

यदि किसी नागरिक ने एनओसी के लिए आवेदन किया है, तो वह वाहन के लिए किसी अन्य ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाने में सक्षम क्यों नहीं है?

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जब तक एनओसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नागरिक उस कार्यकाल के दौरान किसी अन्य सेवा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। एनओसी आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद, उपयोगकर्ता अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है।

मैं अपने वाहन का कर ऑनलाइन कैसे चुकाऊंगा?

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a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें
e. "वाहन कर का भुगतान" चुनें
f. चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "वैध Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
g. 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें
h. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें

मैं अपने वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र को कैसे वापिस जमा करूं?

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a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "RC SURRENDER" चुनें,
e. चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और सबमिट करने के लिए ओटीपी दर्ज करें,
g. "सेवा विवरण" दर्ज करें
h. "बीमा विवरण" अद्यतन करें
i. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें

मैं अपने वाहन के खिलाफ लंबित लेनदेन की जांच कैसे करूं?

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a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. "स्टेटस" पर क्लिक करें "लंबित लेनदेन की जांच का चयन करें",
c. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) या लेनदेन नंबर दर्ज करें
d. "विवरण दिखाएं" बटन पर क्लिक करें
e. लंबित लेन-देन को क्लियर करने के लिए "लेनदेन संख्या" पर क्लिक करें।

मैं ई-रसीद का पुनर्मुद्रण कैसे करूँ?

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a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. "स्टेटस" पर क्लिक करें "पुनर्मुद्रण रसीद / प्रपत्र" चुनें,
c. एप्लिकेशन प्रकार और लेनदेन का चयन करें
d. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) दर्ज करें
e. "विवरण दिखाएं" बटन पर क्लिक करें
f. उसके बाद "लेन-देन संख्या" पर क्लिक करें और रसीद का प्रिंट आउट लें

मैं अपनी अपॉइंटमेंट रसीद प्रिंट करना भूल गया। मैं इसे कैसे पुन: मुद्रित कर सकता हूं?

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a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. " अन्य ऑनलाइन सेवाएं " चयन करें " रिप्रिन्ट अपॉइंटमेंट रसीद पर क्लिक करें।"
c. एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें
d. "विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें
e. अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट ले लें

मुझे डुप्लिकेट फिटनेस प्रमाणपत्र कैसे मिलेगा?

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a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें,
c. पंजीकरण संख्या दर्ज करें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "फिटनेस प्रमाणपत्र का डुप्लिकेट" चुनें
e. चेसिस नं के अपने अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें
g. "सेवा विवरण" दर्ज करें
h. "बीमा विवरण" अद्यतन करें

मैं अपने परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन कैसे करूं?

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a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/statevalidation/hom... पर जाएं
b. "अन्य ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "ऑनलाइन परमिट" चुनें;
c. एक राज्य चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और फिर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
d. अपना पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और फिर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
e. अपना वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करें या यह आपके राज्य विन्यास के अनुसार प्रकट और अक्षम हो सकता है।