Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न - वाहन (आरसी) - वाहन पंजीकरण से संबंधित प्रश्न

हिन्दी

यदि वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, तो ग्राहक उस वाहन के लिए टैक्स जैसी कोई वाहन सेवा नहीं ले सकता है। रोडटैक्सका भुगतान करने के लिए ग्राहक को संबंधित विभाग से संपर्क करके अपने वाहन को ब्लैकलिस्ट से निकालना होगा और फिर वाहन सेवाओं के साथ आगे बढ़ना होगा।

हिन्दी

ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ही वाहन का पिछला लेनदेन लंबित होगा, पिछले लंबित लेनदेन के पूर्ण निपटान के बिना नया लेनदेन संभव नहीं है। ग्राहक लेन-देन की वर्तमान स्थिति की जाँच लंबित लेनदेन में जाकर कर सकते हैं।

हिन्दी

हां, मोटर वाहन कर का भुगतान पोर्टल parivahan.gov.in या राज्य परिवहन पोर्टल से किया जा सकता है।

हिन्दी

यदि राशि ग्राहक के बैंक खाते से डेबिट होती है, तो उसे इंतजार करना चाहिए क्योंकि बैंक की तरफ से सुलह लंबित हो सकती है। ग्राहकों को चेक लंबित लेनदेन के माध्यम से उच्च लेनदेन की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए (जैसा कि इस प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नमें कहीं और परिभाषित किया गया है)।

हिन्दी

नागरिक किसी भी मोबाइल नंबर को दर्ज करके इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, उसे मोबाइल नंबर की पुष्टि के लिए ओटीपी मिलेगा। पुष्टि के बाद वह भुगतान प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकता है।

हिन्दी

कर वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है गैर-परिवहन वाहन के लिए-मोटर वाहन कर एक जीवनकाल (15 वर्ष) पर लिया जाता है। 15 साल के बाद 5 साल की अवधि के लिए पंजीकरण के नवीनीकरण के दौरान कर का भुगतान किया जा सकता है। अधिकांश राज्य में गैर-परिवहन के लिए एमवी टैक्स

हिन्दी

भारत में, मोटर वाहन कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। मोटर वाहन कर की गणना इंजन की क्षमता, बैठने की क्षमता, अनियंत्रित वजन, भारित भार और वाहन की कीमत सहित विभिन्न कारकों के आधार पर की जाती है।

हिन्दी

यदि परिवहन वाहन सड़क पर नहीं है / उपयोग में नहीं है, तो वाहन मालिक संबंधित परिवहन विभाग के माध्यम से गैर उपयोग अवधि के कर छूट के लिए आवेदन कर सकता है, प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती है।

हिन्दी

वाहन मालिक से बरामद अन्य कर घटक अतिरिक्त एमवी टैक्स, पर्यावरण कर, ग्रीन टैक्स, उपकर, सड़क सुरक्षा कर, नगर पालिका कर आदि हैं। ये कर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।

हिन्दी

अतिरिक्त मोटर वाहन कर वाहन पर निहित होता है, जब वाहन के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए - वाहन का अनलोड वजन 50000 किलोग्राम से अधिक है, आदि।

हिन्दी

वर्तमान में, यह सुविधा सभी राज्यों / आरटीओ तक नहीं पहुंची है। इसके अलावा, एक मौका है कि सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर माइग्रेट नहीं किए गए हैं। इसलिए, यह सुझाव दिया गया है कि आप मदद के लिए अपने राज्य की वेबसाइट / स्थानीय आरटीओ पर जा सकते हैं।

हिन्दी

मोटर वाहन कर राज्यों द्वारा लगाया जाता है और प्रत्येक राज्य का अपना राज्य मोटर वाहन अधिनियम होता है, और कराधान उसी के अनुसार तय किया जाता है।

हिन्दी

जब तक एनओसी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक नागरिक उस कार्यकाल के दौरान किसी अन्य सेवा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। एनओसी आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद, उपयोगकर्ता अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है।

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें
e. "वाहन कर का भुगतान" चुनें
f. चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "वैध Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
g. 'जनरेट ओटीपी' पर क्लिक करें
h. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "RC SURRENDER" चुनें,
e. चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और सबमिट करने के लिए ओटीपी दर्ज करें,
g. "सेवा विवरण" दर्ज करें
h. "बीमा विवरण" अद्यतन करें
i. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. "स्टेटस" पर क्लिक करें "लंबित लेनदेन की जांच का चयन करें",
c. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) या लेनदेन नंबर दर्ज करें
d. "विवरण दिखाएं" बटन पर क्लिक करें
e. लंबित लेन-देन को क्लियर करने के लिए "लेनदेन संख्या" पर क्लिक करें।

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. "स्टेटस" पर क्लिक करें "पुनर्मुद्रण रसीद / प्रपत्र" चुनें,
c. एप्लिकेशन प्रकार और लेनदेन का चयन करें
d. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक) दर्ज करें
e. "विवरण दिखाएं" बटन पर क्लिक करें
f. उसके बाद "लेन-देन संख्या" पर क्लिक करें और रसीद का प्रिंट आउट लें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. " अन्य ऑनलाइन सेवाएं " चयन करें " रिप्रिन्ट अपॉइंटमेंट रसीद पर क्लिक करें।"
c. एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें
d. "विवरण प्राप्त करें" पर क्लिक करें
e. अपॉइंटमेंट का प्रिंट आउट ले लें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें,
c. पंजीकरण संख्या दर्ज करें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "फिटनेस प्रमाणपत्र का डुप्लिकेट" चुनें
e. चेसिस नं के अपने अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें
g. "सेवा विवरण" दर्ज करें
h. "बीमा विवरण" अद्यतन करें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ui/statevalidation/hom... पर जाएं
b. "अन्य ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "ऑनलाइन परमिट" चुनें;
c. एक राज्य चुनें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और फिर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
d. अपना पंजीकरण संख्या और चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और फिर "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
e. अपना वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज करें या यह आपके राज्य विन्यास के अनुसार प्रकट और अक्षम हो सकता है।

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें,
c. "अन्य सेवाएँ" पर क्लिक करें "अपडेट यूजर मोबाइल नंबर" चुनें
d. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (पूरा), इंजन नंबर (पूरा) और पिछला पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें,
e. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और सबमिट करने के लिए ओटीपी दर्ज करें,
f. नया मोबाइल नंबर दर्ज करें और "अपडेट" बटन पर क्लिक करें।

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं;
b. "स्टैटस" पर क्लिक करें "आवेदन का निपटान करें"
c. अपना पंजीकरण नंबर, चेसिस नंबर (अंतिम 5 अंक), इंजन नंबर (अंतिम 5 अंक) और मोबाइल नंबर दर्ज करें;
d. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें,
e. निपटान के लिए सेवा का चयन करें;
f. यदि एक लेनदेन पर कई सेवाएं हैं, तो आंशिक वापसी संभव है।

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें
e. अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और " Regn_no / Chasino "पर क्लिक करें"
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें;
g. "HYPOTHECATION CONTINUATION" चुनें
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें
e. अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और " Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें
g. "HYPOTHECATION TERMINATION" चुनें
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें
e. अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और " Regn_no / Chasino "पर क्लिक करें"
f. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें
g. " हाइपोथेकेशन परिवर्धन" चुनें
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें,
c. "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें "वाहन का परिवर्तन" चुनें,
d. अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Regn_no/Chasi_no" पर क्लिक करें
e. जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें;
f. अपनी आवश्यकता के अनुसार एकल या एकाधिक सेवाओं का चयन करें,
g. "सेवा विवरण" दर्ज करें
h. "बीमा विवरण" अद्यतन करें

हिन्दी

a) https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं,
b) यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो कृपया पहले "पंजीकृत करें" या लॉगिन करें और जारी रखें,
c) "ऑनलाइन सेवाओं" पर क्लिक करें और "एनओसी" चुनें।
d) अपना पंजीकरण नंबर और चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और " Regn_no / Chasino "पर क्लिक करें";
e) जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें,
f) "सेवा विवरण" दर्ज करें
g) "बीमा विवरण" अद्यतन करें
h) शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें

हिन्दी

a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें
e. अपने चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
f. ओटीपी जनरेट करें, सही ओटीपी डालें और सबमिट करें
g. "पते का परिवर्तन" चुनें
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें
i. "बीमा विवरण"अद्यतनकरें
j. शुल्क पैनल की समीक्षा करें और आगे बढ़ें
k. दिखाए गए अनुसार शुल्क का भुगतान करें।

हिन्दी

डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाणपत्र बनाने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें
a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. अपना "वाहन पंजीकरण नंबर" दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें
e. अपने चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
f. ओटीपी जनरेट करें, सही ओटीपी डालें और सबमिट करें
g. "डुप्लीकेट आरसी" चुनें
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें
i. "बीमा विवरण" अद्यतन करें

हिन्दी

यदि वाहन बेचा गया है, तो किसी अन्य नागरिक को दिया गया है, कृपया स्वामित्व हस्तांतरण के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें
a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. अपना वाहन पंजीकरण नंबर दर्ज करें
c. "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें
d. "मूल सेवाएँ" विकल्प चुनें
e. चेसिस नं के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
f. ओटीपी जनरेट करें, सही ओटीपी डालें और सबमिट करें
g. "स्वामित्व का हस्तांतरण" चुनें
h. "सेवा विवरण" दर्ज करें

हिन्दी

सबमिट करने के बाद अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
a. https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/vahan/ पर जाएं
b. पंजीकरण संख्या दर्ज करें
c. ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करें और उसी आवेदन के लिए आवेदन करें
d. चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करें और "Validate Regn_no / Chasi_no" पर क्लिक करें
e. प्रदत्त तीन क्रियाएं हैं, अर्थात् 'संपादित करें', 'हटाएं' और 'सारांश देखने के लिए क्लिक करें'